पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% GST, जानें आपके लिए क्या बदलेगा
GST काउंसिल की बैठक: पुरानी कारों की बिक्री पर अब 18% GST, जानें क्या होगा असर
राजस्थान के जैसलमेर में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई 55वीं GST काउंसिल बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें पुरानी और उपयोग की गई कारों की बिक्री पर GST दर बढ़ाकर 18% करना शामिल है।
पुरानी कारों पर बढ़ा GST
देश में पुरानी और उपयोग की गई कारों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। अब तक, इन वाहनों की बिक्री पर 12% GST लागू था, सिवाय उन पेट्रोल वाहनों के जिनकी इंजन क्षमता 1200cc या उससे अधिक और लंबाई 4000mm या उससे अधिक है, डीजल वाहनों के जिनकी इंजन क्षमता 1500cc या उससे अधिक और लंबाई 4000mm या उससे अधिक है, और SUVs के, जिन पर 18% GST लगता था।
GST काउंसिल ने अब सभी पुरानी और उपयोग की गई कारों, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहन (EV) भी शामिल हैं, पर GST दर बढ़ाकर 18% करने का निर्णय लिया है। यह दर उन वाहनों पर लागू होगी जो पंजीकृत विक्रेताओं या डीलरों द्वारा बेचे जाते हैं। हालांकि, यदि दो व्यक्तियों के बीच सीधे वाहन की बिक्री होती है, तो उस पर GST लागू नहीं होगा।
इलेक्ट्रिक वाहनों पर प्रभाव
नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर वर्तमान में 5% GST लागू है, ताकि इस सेक्टर में वृद्धि हो सके। हालांकि, पुरानी इलेक्ट्रिक कारों की पुनः बिक्री पर अब 18% GST लगेगा। इससे सेकेंड-हैंड EV खरीदने वालों के बीच आकर्षण कम हो सकता है और मांग में कमी आ सकती है।
व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं पर प्रभाव
यह ध्यान देने योग्य है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी पुरानी कार किसी अन्य व्यक्ति को बेचता है, तो उस पर GST लागू नहीं होगा। GST केवल पंजीकृत व्यवसायों या डीलरों द्वारा की गई बिक्री पर ही लागू होगा।
अन्य निर्णय
GST काउंसिल ने फोर्टिफाइड राइस कर्नेल्स पर GST दर 18% से घटाकर 5% करने का निर्णय लिया है, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपयोग होते हैं। इसके अलावा, पॉपकॉर्न पर भी कर दरों को स्पष्ट किया गया है। प्री-पैकेज्ड और लेबल्ड नमकीन पॉपकॉर्न पर 12% GST लगेगा, जबकि कैरामेलाइज्ड पॉपकॉर्न पर 18% GST लागू होगा।
GST काउंसिल के इन निर्णयों का सीधा प्रभाव पुरानी कारों के बाजार पर पड़ेगा। खासतौर पर, पंजीकृत डीलरों द्वारा बेची जाने वाली पुरानी कारों की कीमतों में वृद्धि हो सकती है, जिससे उपभोक्ताओं की खरीद क्षमता प्रभावित हो सकती है। व्यक्तिगत खरीदारों और विक्रेताओं के लिए, यह निर्णय राहत भरा है, क्योंकि उनके लेन-देन पर GST लागू नहीं होगा। News Source: Aajtak
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